नियमों के हिसाब से रैगिंग से जुड़ी जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) को न देने वाले 72 कॉलेजों को काउंसिल ने नोटिस जारी किया है। इन कॉलेजों ने 28 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध न कराई तो जुर्माना भी लग सकता है।
डीसीआई रेगुलेशन में रैगिंग को रोकने को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके सेक्शन 12.1 के तहत सभी डेंटल कॉलेजों को एक निर्धारित परफॉर्मा में रैगिंग की जानकारी हर साल वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। देश के 72 डेंटल कॉलेज ऐसे पकड़ में आए हैं, जिन्होंने बार-बार सूचना भेजने के बावजूद रैगिंग की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।